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विधायक की हत्या मामले में आरोपी, बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पैरोल रद्द

नई दिल्ली। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्य आयुक्त और मऊ जिले की सदर सीट से बसपा बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पैरोल रद्द कर दी गयी है. अंसारी को चुनाव लड़ने के लिए 15 दिन की पैरोल दी गयी थी जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है.

मुख्तार अंसारी जेल से चुनाव लड़ रहे हैं. अंसारी पर लगाईं गयी रोक अगले तीन दिन तक रहेगी। यह आदेश चुनाव आयोग की याचिका पर दिया है। मुख्तार अंसारी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मुख्य अभियुक्त हैं।

अंसारी को चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट की तरफ से 17 फरवरी से 4 मार्च तक की पैरोल मिली थी। मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद हैं । मऊ में चार मार्च को वोट डाला जाना है।

मुख्तार जब जेल में थे उस दौरान गाजीपुर में कृष्णानंद राय, मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह और उनके मुनीम की हत्याएं हुई थी। इन सभी मामलों में मुख्तार को अरोपी बनाया गया। मऊ में मुख्तार पर हत्या के दो और गैंगस्टर का एक मामला लंबित है।
13 अक्तूबर 2005 को मऊ में दंगा हुआ था। इस दौरान सलहाबाद मोड़ पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी और इसी मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था।