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Delhi Excise Policy: सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पूरी, जाने कब आएग फैसला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े ईडी के एक मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। आदेश 26 अप्रैल को शाम चार बजे सुनाया जाएगा। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कथित आबकारी घोटाले में क्रमश: सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की हिरासत 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी, जब उन्हें पूर्व में दो मामलों में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था।

सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें इसी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।