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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं, सभी पक्षों को अतिरिक्त हलफनामों के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है

एक तरफ अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हैं और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। वहीं अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सभी पक्षों को अतिरिक्त हलफनामों के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। काफी दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है।

कोर्ट ने ये भी कहा है कि केजरीवाल चाहे तो जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।  वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। यह कार्रवाई कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी, विशेष लोक अभियोजकों के साथ, एक पूरक आरोपपत्र दायर करने के लिए दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आठवीं ऐसी फाइलिंग है। यह आरोप पत्र, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहला आरोप पत्र है, जिसमें उन्हें और आम आदमी पार्टी (आप) को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के आसपास कथित अनियमितताओं में आरोपी के रूप में उल्लेख किया गया है।