आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के लिए अपना राउज़ एवेन्यू पार्टी कार्यालय 10 अगस्त तक खाली करने का समय बढ़ा दिया। यह आदेश तब पारित किया गया जब आप ने एक आवेदन दायर किया था जिसमें अदालत द्वारा खाली करने के लिए तय की गई पिछली समय सीमा को बढ़ाने की मांग की गई थी। आप राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण केंद्र से अपने कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने की मांग कर रही है। पार्टी को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित अपना मौजूदा कार्यालय 15 जून तक खाली करने को कहा गया है।
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