Breaking News

सहारा केस: 5,000 करोड़ जमा न किए तो नीलाम करेंगे ऐम्बी वैली प्रॉजेक्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को समूह के मुंबई स्थित ऐम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट की नीलामी करने की चेतावनी दी। शीर्ष अदालत ने 14,799 करोड़ के बकाये के मामले की सुनवाई करते हुए सहारा को 5,000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यदि ग्रुप यह राशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके ऐम्बी वैली प्रॉजेक्ट की नीलामी कर इस रकम को वसूला जाएगा।

Sahara case: SC modifies its Feb order, says investors’ money should be deposited in SEBI-Sahara account instead of Supreme Court Registry pic.twitter.com/9QxU2mpl8D

SC also warns Sahara, saying SC will auction Aamby Valley project if Sahara fails to deposit the amount of Rs.5000 crores (approx)

इससे पहले 6 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से रकम वसूलने तक इस प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि जब तक सहारा समूह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में इस राशि को जमा नहीं कराएगा, तब तक उसका यह प्रॉजेक्ट जब्त रहेगा। अदालत ने इस आदेश में तब्दीली करते हुए कहा कि यदि समूह 5,000 करोड़ रुपये जमा नहीं कराता है तो इस प्रॉजेक्ट की नीलामी की जाएगी। यह नीलामी सुप्रीम कोर्ट खुद आयोजित करेगा।

यही नहीं अदालत ने निवेशकों की राशि को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट में जमा कराने की बजाय सेबी-सहारा के अकाउंट में ही डिपॉजिट करने का आदेश दिया।