Breaking News

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्वांजलि,बोले-मुखर्जी ने अपने उग्र राष्ट्रवादी विचारों से भारत को गौरवान्वित किया

देश के कई राज्यों में जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून हैं. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2021 में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया था. इस कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती से, लालच देकर या डरा-धमकाकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो दोषी पाए जाने पर उसे 1 से 5 साल तक की जेल और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है। महिला, नाबालिग और एससी-एसटी के मामले में 2 से 10 साल की जेल और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वहीं, सामूहिक धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की जेल और कम से कम 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भाजपा विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 123वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि मुखर्जी ने अपने उग्र राष्ट्रवादी विचारों से भारत को गौरवान्वित किया और मातृभूमि के प्रति उनका बलिदान और समर्पण लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। वह जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिसे उन्होंने प्रधान मंत्री के साथ अपने मतभेदों के विरोध में छोड़ दिया और फिर आरएसएस के समर्थन से जनसंघ का गठन किया। मुखर्जी की 1953 में जम्मू-कश्मीर में उन भारतीय नागरिकों पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद मृत्यु हो गई, जो राज्य से नहीं थे। वे राज्य को दिये गये विशेष दर्जे के विरोधी थे।

मोदी ने 2019 में राज्य को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के अपनी सरकार के फैसले को मुखर्जी की इच्छा की पूर्ति बताया था।