प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 15 जिलों में धारा-144 लगाई गई है। इसके तहत ट्रैक्टर-ट्राली के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या मार्च को प्रतिबंधित किया गया है। प्रदेशभर में खुफिया विभाग के कर्मचारी पल-पल की जानकारी हासिल करके मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने वाले शरारती तत्वों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल नजर रख रहा है। हरियाणा पुलिस ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कंटेंट अथवा वीडियो को बिना पुष्टि के शेयर न करें।
औद्योगिक संगठनों ने भी प्रशासन से मांगी मदद
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कुंडली, बड़ी, बहादुरगढ़ और साथ लगते विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने भी प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि धरना-प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, क्योंकि पिछली बार के धरना-प्रदर्शन से उनका काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विभिन्न किसान संगठनों ने भी पुलिस-प्रशासन को आश्वस्त किया है कि वे प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। इन किसान संगठनों ने अपील भी की है कि ट्रैक्टर-ट्राली खेतों में चलाने के लिए हैं न कि किसी प्रकार के प्रदर्शन के लिए।
यातायात के बारे में यहां से लें जानकारी
यातायात संबंधी या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हरियाणा पुलिस के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट @Haryana_Police, @DGPHaryana और फेसबुक अकाउंट Haryana Police को फॉलो करें। इन सोशल मीडिया अकाउंट पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी समय-समय पर अपडेट की जाती रहेगी। साथ ही पंजाब जाने वाले यात्री हरियाणा पुलिस की ओर से समय-समय पर जारी की जाने वाली ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करते रहें और अनावश्यक यात्रा करने से बचें। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में डायल- 112 पर संपर्क करें।