भिवंडी। ठाणे सेशन कोर्ट के स्पेशल कोर्ट ने भिवंडी की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले उसके सौतेले बाप को 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। अपराधी पर सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
तालुका पुलिस सूत्रों के अनुसार कासिम हमीद शेख उर्फ राहुल सिन्हा (42) भिवंडी तालुका के येवई गांव निवासी एक मजदूर महिला के साथ पति-पत्नी की तरह रहता था, 3 अप्रैल 2013 को उसकी पत्नी उल्हासनगर काम करने के लिए गई थी। उसी समय सौतेले पिता ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया।
मां के लौटने पर लड़की ने उसे आपबीती सुनाई, जिसके बाद पति-पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ। अगले दिन जब लड़की की मां फिर से अपने काम पर गई, तो झगड़े से नाराज शेख नाबालिग लड़की को लेकर कल्याण स्टेशन गया और उसे वहीं छोड़कर घर लौट आया। काम से लौटकर जब मां को लड़की घर में नहीं मिली, तो वह उसकी तलाश में निकली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
इस बीच भटकते-भटकते कल्याण स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर लड़की दादर स्टेशन पहुंच गई, वहां उस पर लापता बच्चों की खोजबीन करने वाली अंधेरी की सामाजिक संस्था स्नेहा सदन के कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी।
उन्होंने जब लड़की से पूछताछ की, तो उसने अपने सौतेले पिता द्वारा किए गए कुकृत्य की कहानी सुनाई। इसके बाद मामला भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में पहुंचा और लड़की के सौतेले पिता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। जांच अधिकारी मेघना बुरांडे और उनकी टीम ने सभी साक्ष्य ठाणे सेशन कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में पेश किए। सरकारी वकील रुमा नवले की दलील सुनने के बाद जस्टिस यू.एम.नंदेश्वर ने सौतेले पिता को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई, साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।