नई दिल्ली दक्षिणी राज्य के निवासी याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि उनकी याचिका सड़क सुरक्षा के बारे में है और देश में हर साल पांच लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मांगी गई राहतें “इतनी व्यापक” हैं कि इसे न्यायिक रूप से एक याचिका में शामिल नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए अधिकांश मुद्दे तमिलनाडु से संबंधित हैं और याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए राज्य उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।