Breaking News

शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया फिर नहीं मिली राहत, 28 तक टली सुनवाई

शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 28 अप्रैल के लिए आदेश सुनाना टाल दिया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। तब भी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिय़ा था। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने सिसोदिया की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

याचिका में दावा किया गया था कि अब जांच के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। ईडी ने यह कहा था कि उसे कथित अपराध में सिसोदिया की संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं। अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।