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हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली याचिका की सुनवाई से किया इंकार

नई दिल्ली, । दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खालिस्तानी अलगाववादियों के साथ संबंध को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने याचिका को बेकार बताते हुए याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा के अधिवक्ता रुद्र वी. सिंह से इस तरह की याचिका न दायर करने काे कहा।

पीठ ने कहा कि आपकी याचिका में आप कहते हैं कि अधिकारियों को पंजाब के निवर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पत्र का संज्ञान है। ऐसे में कुछ भी निर्देशित करने का सवाल ही कहां है? कृपया इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर न करें।याचिकाकर्ता जगदीश शर्मा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि केजरीवाल के सिख फार जस्टिस (एसएफजे) नामक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से संबंध हैं और इससे धन भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने याचिका में आप की मान्यता को निलंबित करने और जांच पूरी होने तक उस पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी।उन्होंने याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने केजरीवाल के अलगाववादी समूहों के साथ संबंध होने की बात कही थी।इतना ही नहीं पत्र की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने चन्नी को पत्र लिखकर गहन जांच का आश्वासन भी दिया था। जगदीश के अधिवक्ता रुद्र वी सिंह ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई जांच शुरू नहीं की गई है।