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हाईकोर्ट में दाखिल पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई टली

प्रयागराज गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजाई सुनाई है। मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष और अफजाल अंसारी को चार साल की सजा मिली है। स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

संसद की सदस्यता खत्म होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। इस मामले की सुनवाई अब कल यानी 25 मई को होगी।

गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजाई सुनाई है। मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष और अफजाल अंसारी को चार साल की सजा मिली है। स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। चार साल की सजा मिलने के कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो गई है।

अफजाल अंसारी 2019 में गाजीपुर से बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पराजित किया था। अफजाल अंसारी ने एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया है। अब इस केस की सुनवाई 25 मई को होगी।