सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह गुरुवार, 18 जुलाई को एनईईटी-यूजी मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में कुछ पक्षों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने की जरूरत है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार (11 जुलाई) को NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की। जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 9:45 बजे सीबीआई की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई।
एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि कथित तौर पर लीक हुए पेपर की तस्वीरें दिखाने वाले टेलीग्राम वीडियो फर्जी और हेरफेर किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि एनटीए ने राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर और केंद्र स्तर पर एनईईटी-यूजी 2024 में उम्मीदवारों के अंकों के वितरण का विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण इंगित करता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई बाहरी कारक नहीं दिखता है, जो अंकों के वितरण को प्रभावित करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET UG 2024 पेपर लीक मामले में देश भर से दायर और शीर्ष अदालत में स्थानांतरित की गई 43 याचिकाओं पर सुनवाई से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया।