सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बांड डेटा प्रकाशित करने का निर्देश दिया जो राजनीतिक दलों और दानदाताओं के बीच संबंधों का खुलासा करता है। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने एसबीआई को नोटिस जारी किया और 18 मार्च तक जवाब मांगा।