केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में बोलते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह का मुद्दा देश के लोगों के ज्ञान पर छोड़ देना चाहिए। उस मुद्दे पर विचार जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जा रहा है। कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि मैं इसे (समलैंगिक विवाह) देश के लोगों की बुद्धिमता पर छोड़ता हूं जो देश की सोच को दर्शाता है।” यह पूछे जाने पर कि क्या यह मुद्दा ऐसा है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय को फैसला करना चाहिए या इसे संसद पर छोड़ देना चाहिए, मंत्री ने कहा कि संसद में बैठे लोग देश के सभी हिस्सों को कवर करते हैं।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि “अनुच्छेद 142 के तहत, SC कुछ भी संदर्भित कर सकता है और निर्णय पारित कर सकता है। शीर्ष अदालत ने 6 जनवरी को विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित लगभग 15 याचिकाओं को क्लब कर अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। अदालत ने मामले को अंतिम बहस के लिए 18 अप्रैल को सूचीबद्ध किया। सुनवाई जनहित में लाइव-स्ट्रीम की जाएगी।