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विधेयक मंजूर करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की निष्क्रियता चिंता का विषय है

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ अपनी कड़ी टिप्पणी में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनवरी 2020 से उनके समक्ष लंबित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर उन्हें फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की निष्क्रियता चिंता का विषय है। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 बिल लौटाए जाने के कुछ दिनों बाद आया, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया और बिलों को फिर से अपनाया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि राज्यपाल ने पंजाब सरकार के मामले में 10 नवंबर के आदेश के बाद ही लंबित विधेयकों पर कार्रवाई की।

कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता यह है कि हमारा आदेश 10 नवंबर को पारित किया गया था। ये बिल जनवरी 2020 से लंबित हैं। इसका मतलब है कि राज्यपाल ने अदालत के नोटिस जारी करने के बाद निर्णय लिया। राज्यपाल तीन साल तक क्या कर रहे थे? तमिलनाडु सरकार द्वारा पीठ को सूचित करने के बाद कि विधानसभा ने शनिवार को आयोजित एक विशेष सत्र में 10 विधेयकों को फिर से अपना लिया है, अदालत ने मामले को 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यपाल के समक्ष 15 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए दस विधेयक भी शामिल हैं। इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि राज्यपाल ने खुद को राज्य सरकार के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया है।

विधेयकों को खारिज किए जाने के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को अपनी सुनक और सनक के कारण विधेयकों को रोकने के लिए राज्यपाल की आलोचना की। विशेष सत्र के दौरान एआईएडीएमके और बीजेपी समेत विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने पूछा कि जब सरकार पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है तो विधेयकों को फिर से अपनाने के लिए विशेष सत्र क्यों आयोजित किया जा रहा है।