Breaking News

हाईकोर्ट से मिला खेसारी लाल को झटका नहीं गा सकते दूसरी कंपनी के लिए गाना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में भोजपुरी सिनेमा के गायक व अभिनेता खेसारी लाल यादव पर दूसरी म्यूजिक कंपनी के साथ गाना गाने के लिए दो साल तक प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने गायक और अभिनेता खेसारी लाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत  ने खेसारी लाल यादव को 30 सितंबर 2025 तक अपने नए गानों  के लिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी अन्य कंपनी से जुड़ने से रोक दिया है।

दरअसल, खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच  27 मई 2021 को 30 महीनों के भीतर 200 गानों को लेकर पांच करोड़ रुपये में करार हुआ था। लेकिन 30 महीने के अंदर खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को सिर्फ 89 गाने ही दे पाए थे। 30 महीने बीत जाने के बाद खेसारी लाल यादव को लगा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ उनका करार खत्म हो गया और वह दूसरे म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गाने लगे। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। और, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने गायक खेसारी लाल यादव के दावे को गलत ठहराते हुए ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।

अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव ने अदालत के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा था कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है। इसलिए वह एग्रीमेंट को ठीक से नहीं समझ पाए। ग्लोबल म्यूजिक ने उनके खिलाफ साजिश की है। लेकिन खेसारी लाल यादव के इस तर्क को  अदालत ने  मानने से इनकार कर दिया और  खेसारी लाल यादव को 30 सितंबर 2025 तक  ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए रोक लगा दी।

अदालत ने अपने फैसले में  खेसारी लाल यादव  को भोजपुरी फिल्म उद्योग में सक्रिय रूप से काम करने, राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर प्रदर्शन करने, अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करने और मंच पर दर्शकों का मनोरंजन करने की अनुमति दी है। इस बारे में अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव का कहना है कि वह अदालत के इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन बात अभी यही खत्म नहीं हुई है।