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कोर्ट ने उत्पीड़न के आरोपी को दी जमानत कहा-अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होता, क्योंकि महिला यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे थे

कोझिकोड केरल की कोझिकोड अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में 74 वर्षीय लेखक और सोशल एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को अग्रीम जमानत दे दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत अपराध प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं होता है क्योंकि महिला ‘यौन उत्तेजक कपड़े’ पहन रखी थी। कोझिकोड सत्र न्यायालय ने कहा कि आरोपी सिविक चंद्रन ने द्वारा जमानत आवेदन के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता खुद ऐसे कपड़े पहन रखी थी, जो यौन उत्तेजक हैं। इसलिए धारा 354ए के तहत प्रथम दृष्टया आदेश आरोपी के खिलाफ नहीं होगी।

74 वर्ष की आयु का एक अक्षम व्यक्ति महिला को गोद में कैसे बैठा सकता है
अदालत ने कहा कि यह विश्वास करना असंभव है कि 74 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, वास्तविक शिकायतकर्ता को जबरदस्ती अपनी गोद में रख सकता है।