www.puriduniya.com मुंबई। मुंबई में एक स्पेशल कोर्ट ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में शराब कारोबारी विजय माल्या को ‘प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर’ या ‘घोषित रूप से कानून तोड़ने वाला’ करार दिया है।
इस मामले में याचिका दायर करने वाली सरकारी जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि ‘प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर’ करार देना जरूरी है क्योंकि माल्या ने अपने लेनदारों और जांच से बचने के लिए ED के कई आदेशों को नजरअंदाज कर दिया था।
Special PMLA court declares liquor baron Vijay Mallya a proclaimed offender in an alleged bank loan fraud case (PTI) pic.twitter.com/KA49aaQQBX
— TIMES NOW (@TimesNow) June 14, 2016
ED ने माल्या को भारत लौटकर जांच का सामना करने के लिए कई बार समन भेजा था। ED ने कहा है कि वह माल्या के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल के संपर्क में है। माना जाता है कि माल्या इस समय ब्रिटेन में रह रहे हैं।
भारत ने अप्रैल में ही माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। इस सिलसिले में भारत की ओर से ब्रिटेन को उन्हें डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट भी की गई है।
दोनों देशों की सरकारों के बीच के समझौते के मुताबिक डिपोर्ट करने में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के मुकाबले कम समय लगता लेकिन ब्रिटेन ने भारत को कहा कि वह विजय माल्या को अपने कानूनों के तहत डिपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि ब्रिटेन ने माल्या के प्रत्यर्पण की कार्रवाई में मदद करने का भरोसा दिलाया है।