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ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू और तेजस्वी के खिलाफ नई पूरक चार्जशीट दाखिल की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नई पूरक चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने अपनी नई चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया है। आरोपियों में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य शामिल हैं। नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट 1000 पन्नों की है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट 13 अगस्त को ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा। आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दायर किया गया था, जिन्होंने मामले को 13 अगस्त को विचार के लिए पोस्ट किया था।

ईडी द्वारा दर्ज किया गया मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है। विशेष रूप से, कथित घोटाला उस समय का है जब लालू यादव यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के अलग-अलग जोन में ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों की नियुक्ति की गई और बदले में इन लोगों ने उनकी जमीनें तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनकी संबंधित कंपनी एके इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के नाम कर दीं।

इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 जून को एक अन्य आरोपी अमित कात्याल को जमानत दे दी थी। ईडी के मुताबिक कात्याल एके इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। उन्हें चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी। कात्याल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 नवंबर, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। उन्होंने बेरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद जमानत मांगी थी।

 

उनकी अंतरिम जमानत की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि कात्याल की आहार संबंधी आवश्यकताएं ऐसी हैं कि उन्हें जेल परिसर में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, और उनकी बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद, उन्हें पर्याप्त शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए उचित आहार की आवश्यकता है।