सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की वह याचिका खारिज कर दी जो उन्होंने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को सिंह की चुनौती पर सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले ही देखा है कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी विवाद खुले रखे गए हैं। विद्वान ट्रायल जज किसी से प्रभावित नहीं होंगे।