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सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की वह याचिका खारिज की, फिर जाना होगा जेल

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की वह याचिका खारिज कर दी जो उन्होंने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को सिंह की चुनौती पर सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले ही देखा है कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी विवाद खुले रखे गए हैं। विद्वान ट्रायल जज किसी से प्रभावित नहीं होंगे।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष, सिंह का प्रतिनिधित्व आज वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि शिकायत लोक अभियोजक द्वारा दायर की जानी चाहिए थी, क्योंकि यह पाया गया था कि अनुच्छेद के तहत गुजरात विश्वविद्यालय एक ‘राज्य’ था। वरिष्ठ वकीलों ने यह भी कहा कि सिंह द्वारा विश्वविद्यालय को किसी भी तरह से बदनाम नहीं किया गया है। हालाँकि, न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए सहमत नहीं था और पाया कि मुकदमे के दौरान सभी विवाद बचाव का मामला थे।

गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ संजय सिंह के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के खिलाफ की गई टिप्पणियों के संबंध में मानहानि का मामला दायर किया गया था। डॉ. पीयूष एम पटेल (विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार) के माध्यम से दायर शिकायत में दोनों आप नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर पीएम की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाले व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया।