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राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता व पारिवारिक वादों के मामलों के निस्तारण हेतु विद्वान अधिवक्ताओं के साथ की गयी बैठक, दिये गये आवश्यक निर्देश

देवरिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु पारिवारिक वादों के मामलों के निस्तारण हेतु विद्वान अधिवक्ताओं के साथ जनपद न्यायालय देवरिया के सुलह-समझौता केन्द्र में बैठक आहूत की गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान ने कहा कि लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पारिवारिक वादों का निस्तारण किया जायें इसके लिए अभी से मामलों वादों का चिन्हांकन किया जायें। उन्होने विद्वान अधिवक्ताओं को निर्देशित करते हुये कहा कि वे पक्षकारों से बात-चीत करके सुलह कराएं तथा ऐसे मामलें जो पति-पत्नी या अन्य पारिवारिक मामलों से संबंधित हैं उनको लोक अदालत के दिन लगाकर उसका निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलें जो धारा 125 सी0आर0पी0सी0, धारा 9, धारा 13 व अन्य पारिवारिक धाराओं से संबंधित हैं उनको लोक अदालत में लगाकर निस्तारण करा सकते हैं। इस दौरान न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि उक्त लोक अदालत में धारा 138 एन0आई0एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत, जल एवं सर्विस से संबंधित मामलें, राजस्व एवं सिविल वाद तथा प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाना हैं।इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पारिवारि वाद से संबंधित विद्वान अधिवक्ता श्रीकांत मणि, शेषनाथ चतुर्वेदी, पंकज कुमार, सुरेश कुमार, बीनू वर्मा, संजय कुमार, अमरेन्द्र धर द्विवेदी, ब्रिजेश सिंह, प्रदीप कुमार व अवध किशोर उपस्थित रहें।