लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सांसदों और विधायकों के पेंडिंग क्रिमिनल केस के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ है. न्याय विभाग ने स्पेशल कोर्ट के लिए शासनादेश जारी किया है. शासनादेश के मुताबिक, अब सांसदों और विधायकों के आपराधिक केस इसी स्पेशल कोर्ट में चलेंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल कोर्ट का गठन 28 फरवरी 2019 तक के लिए किया गया है. जानकारी के मुताबिक, इस स्पेशल कोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी और सात कर्मचारियों की तैनाती होगी.
स्पेशल कोर्ट बनाने का मकसद है कि सांसदों और विधायकों के आपराधिक मुकदमों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके. इस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरा प्रदेश होगा. स्पेशल कोर्ट में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे.