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मंत्री सूर्य प्रताप शाही की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट से अरेस्‍ट वारंट जारी, कुर्की के भी आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि कृषि मंत्री के खिलाफ देवरिया के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। सूर्य प्रताप शाही के खिलाफ 24 साल पुराने एक मामले में 11 साल से उपस्थित न होने के चलते यह वारंट जारी किया गया है। उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला साल 1994 में दर्ज किया गया थ।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सुनवाई साल 2004 में जब शुरू हुई उस वक्त शाही ने जमानत ले ली थी। इसके बाद साल 2007 में अदालत में पेश होने का निर्देश मिलने पर भी शाही तब से नहीं गए। शाही के खिलाफ अपराध संख्या 271-94 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353,506 के तहत कसया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। संग्रह अमीन चंद्रिका सिंह ने आरोप लगाया था कि सूर्यप्रताप शाही सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं।

इसी मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने आदेश दिया है कि उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। वही संबंधित थाने के एसओ को निर्देश दिए गए हैं कि 19 फरवरी 2018 को मामले के पूरे विवरण के साथ अदालत में उपस्थित हों।