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तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकेंगे केजरीवाल, सुप्रीमकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार (10 मई) को अपना फैसला सुनाया और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत के फैसले से केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकेंगे और मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और विपक्षी सहयोगियों के लिए प्रचार कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि 20 दिन के लिए अंतरिम ज़मानत दी जा रही है। वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। 1 जून तक अंतरिम जमानत दी और 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पहले कहा कि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला लिया जाएगा।