चंडीगढ़ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के किसानों ने फरवरी में दिल्ली कूच किया था। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर उन्हें हरियाणा पुलिस की तरफ से रोक दिया गया। तब से किसान शंभू बॉर्डर पर धरना लगाकर बैठे हैं।
फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर बुधवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग एक हफ्ते में खुलवाई जाए। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों की होगी। वहीं आंदोलनकारी किसान प्रशासन की तरफ से चिन्हित जगहों पर आंदोलन कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने किसानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत भी दी। कोर्ट ने कहा कि अब शंभू बॉर्डर पर महज 500 प्रदर्शनकारी हैं, इस लिए अब यह हाईवे खोला जा सकता है। यह हाईवे पिछले पांच महीने से बंद है इसे अब और बंद नहीं रखा जा सकता है।