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यूपी कैबिनेट का फैसला -निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में सौ फीसदी छूट के साथ पूंजीगत निवेश पर 25 फीसदी की सब्सिडी भी दी जाएगी

लखनऊ उत्तर प्रदेश में 100 एकड़ से अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना पर 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी। निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में सौ फीसदी छूट के साथ पूंजीगत निवेश पर 25 फीसदी की सब्सिडी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई।

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने बताया कि नई नीति में निवेशकों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं व प्रोत्साहन की व्यवस्था है। उन्होंने बताया, प्रोत्साहन सब्सिडी के लिए तीन विकल्प दिए जाएंगे। पहले नंबर पर पूंजीगत सब्सिडी, दूसरे पर शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति और तीसरे विकल्प के रूप में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन टॉपअप सब्सिडी है। निवेशकों को बुंदेलखंड व पूर्वांचल में भूमि खरीद पर स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। पश्चिमांचल व मध्यांचल में स्टांप ड्यूटी पर 75 फीसदी छूट दी जाएगी। गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में 50 फीसदी छूट दी जाएगी।

डॉरमेट्री व हॉस्टल में भी छूट
निवेश के आधार पर 45 करोड़ रुपये की सीमा तक बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 20 एकड़ या उससे अधिक भूमि पर, मध्यांचल व पश्चिमांचल में 30 एकड़ और उससे अधिक भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क स्थापना पर 25 फीसदी पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।
सौ एकड़ से अधिक के पार्क के लिए सब्सिडी 50 करोड़ रुपये होगी। निजी पार्क मेंं आवास के लिए 25 करोड़ तक डॉरमेट्री व हॉस्टल पर 25 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। प्रस्तावित भूमि के 25 फीसदी के अधिग्रहण का लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस क्षेत्र में विकास के लिए अधिकार भी निहित होंगे।
एक्सप्रेसवे पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर : एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर के किनारे लैंड बैंक और इंटीग्रेडेट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
नोएडा-गाजियाबाद में सबसे कम सब्सिडी
बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में निवेश पर सबसे ज्यादा, जबकि गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में सबसे कम सब्सिडी मिलेेगी।

चार सेक्टर में बंटेंगे उद्यमी

श्रेणी न्यूनतम निवेश सीमा
वृहद 50 से 200 करोड़
मेगा 200 से 500 करोड़
सुपर मेगा 500 से 3000 करोड़
अल्ट्रा मेगा 3000 करोड़ से ज्यादा