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पराली जलाना पर सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली, पंजाब सरकार को लगाई फटकार, बोली-इसे नियंत्रित करना आपका काम

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजधानी के वायु प्रदूषण संकट में योगदान देने वाले बड़े पैमाने पर कृषि अपशिष्ट जलाने पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए पंजाब और दिल्ली की सरकारों को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति संजय किसान कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने उस प्रथा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया, जिसने दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को काफी खराब कर दिया है। अदालत ने स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह छह वर्षों में सबसे प्रदूषित नवंबर है। समस्या वर्षों से ज्ञात है, और इसे नियंत्रित करना आपका काम है।

पंजाब के किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अदालत ने माना कि अक्सर उन्हें अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मंच दिए बिना अपमानित किया जाता है। अदालत ने कहा कि किसान को खलनायक बनाया जा रहा है। उसके पास इस पराली को जलाने का कोई कारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि पंजाब सरकार को किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देकर हरियाणा का अनुकरण करना चाहिए। इसने राज्य के समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेषकर छोटे भूमिधारकों के लिए।

‘पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलना चाहिए एमएसपी का लाभ’

इसके विपरीत, पीठ ने यह भी सुझाव दिया कि जो किसान पराली जलाने में संलग्न हैं, उन्हें उनके कार्यों के आर्थिक परिणामों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। “कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए? न्यायमूर्ति धूलिया ने एमएसपी मुद्दे की संवेदनशीलता को स्वीकार किया लेकिन कहा कि कानूनी उल्लंघनों को वित्तीय प्रोत्साहन से पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए।