नई दिल्ली। मोबाइल नंबर और बैंक खातों को आधार से लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आता, तब तक आधार लिंक करने की विंडो खुली रहेगी.अदालत ने यह भी साफ किया है कि केंद्र सरकार आधार को अनिवार्य बनाने को लेकर दबाव नहीं डाल सकती.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में आधार को मोबाइल नंबर और बैंक खातों समेत अन्य सुविधाओं से लिंक करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी थी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हैं. जिन पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुनवाई कर रही है. मोबाइल और बैंक खातों के अलावा पासपोर्ट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है.