Breaking News

NRC पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अगर कुछ छूट रहा है तो उसे ठीक किया जाएगा

नई दिल्ली। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) की ओर से जारी दूसरे ड्रॉफ्ट के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. एनआरसी ने सोमवार को अपनी दूसरी लिस्ट में 40 लाख लोगों को अवैध नागरिक माना था.

जस्टिस गोगोई की बेंच में चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के समन्यवक समिति से कई सवाल किए. कोर्ट ने पूछा कि ऑपरेटिंग प्रोसिजर के लिए क्या किया गया. साथ ही यह भी पूछा कि इसके लिए कितना अभ्यास किया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जटिलता और शिकायत को देखते हुए निष्पक्ष रूप से पूरी प्रक्रिया को अपनाए जाने की जरुरत थी. अगर कुछ लोग इस लिस्ट में जगह नहीं बना सके हैं तो हमें इसे ठीक करना चाहिए. समन्वयक समिति ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में इसे पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा.

अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम इसे अनिवार्य बनाए जाने की स्थिति पर होने वाली जटिलताओं से पूरी तरह से इससे वाकिफ हैं. कोर्ट को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिया जाना चाहिए कि इसे लागू करने के लिए बलपूर्वक एक्शन नहीं किया जाए.

अटार्नी जनरल ने कहा कि बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस बारे में स्थिति साफ करे और इसे लागू करने को लेकर निर्देश दे. देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि समन्वयक समिति को शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए.