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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा, इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया। आईएचसी ने एक दिन पहले सुरक्षित रखे गए संक्षिप्त फैसले की घोषणा कर दी।  उसने अधिकारियों को पीटीआई प्रमुख को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह बाद में जारी किए जाने वाले विस्तृत फैसले में सजा के निलंबन के कारणों का विवरण देगी।

यह फैसला खान के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है, जिन्होंने तोशाखाना मामले में अपनी दोषसिद्धि और दी गई सजा को चुनौती दी थी। इस महीने की शुरुआत में  संघीय राजधानी में एक जिला और सत्र अदालत ने खान को राज्य उपहार भंडार से संबंधित भ्रष्ट आचरण का दोषी पाते हुए तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी और 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

इमरान खान का जेल में अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा था। सारी लग्जरी सुविधा उन्हें दी जा रही थी। पाकिस्तानी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में बताया भी था कि इमरान खान को जेल में देशी घी में बने चिकन और मटन परोसे जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें एयर कूलर वाले जेल में रखा गया है।