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ज्ञानवापी मामला: हिंदू पक्ष के वकील ने कोर्ट से वुजू खाने की दीवार को तोड़ने की इजाजत मांगी

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर मामले में लगातार नए-नए खुलासे और दावे होते जा रहे हैं। इन सबके बीच हिंदू पक्ष के वकील ने कोर्ट से बड़ी मांग कर दी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में आवेदन दिया है कि वजू खाने के नीचे की दीवार को तोड़ने की इजाजत दी जाए। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कल कोर्ट ने अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटाया। इसका कारण ये है कि उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन हायर किया था और सर्वे की सारे बाते लीक की। हमने कोर्ट में आवेदन दिया कि हमें वजू खाने के नीचे जो दीवार उसे तोड़कर जाने की इजाजत दी जाए।

विष्णु शंकर जैन ने आगे बताया कि इस पर कोर्ट आज अपना आदेश पारित करेगा। राज्य सरकार ने भी एक आवेदन लगाई कि वहां पर मछलियां न मरे और उनका संरक्षण किया जाए। इस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगी कि नहीं ये मैं अभी नहीं बोल सकता। आज इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन वाराणसी में वकीलों का हड़ताल है। इस वजह से आज सुनवाई मुश्किल लग रही है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जहां शिवलिंग पाये जाने की बात कही जा रही है।

अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को अदालत ने हटाया

वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी-सर्वे के लिये एडवोकेट कमिश्नर (अधिवक्ता आयुक्त) नियुक्त किये गये अजय मिश्रा को उनके एक सहयोगी द्वारा मीडिया में खबरें लीक करने के आरोप में मंगलवार को पद से हटा दिया। सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को लापरवाही के आरोप में पद से हटा दिया है। वहीं, अधिवक्ता आयुक्त पद से हटाए गए अजय मिश्रा ने अपनी सफाई में कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है और जो भी हुआ, उन्हें उसकी उम्मीद नहीं थी।