Breaking News

दिल्ली दंगे 2020: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के पीछे की बड़ी साजिश के मामले में इशरत जहां को जमानत दी

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की बड़ी साजिश के मामले में जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह आदेश सुनाया। इससे पहले उन्हें शादी के लिए जमानत दी गई थी।

इशरत जहां पर कई अन्य लोगों के साथ फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे। और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

इससे पहले इशरत को शादी करने के लिए जून 2020 में 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क गई थी।

इशरत जहां के अलावा, एक्टिविस्ट खालिद सैफी, उमर खालिद, जेएनयू के छात्रा नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, ‘आप’ के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य पर भी मामले में कड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।