दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को झटका देते हुए अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आपराधिक मानहानि के एक मामले में अहमदाबाद की एक निचली अदालत द्वारा दोनों आप नेताओं को जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट की अदालत ने क्रमशः केजरीवाल और सिंह द्वारा दायर दो आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिए। पुनरीक्षण आवेदनों में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी।
पटेल ने सिंह के बयानों के आधार पर मानहानि का आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री एक फर्जी डिग्री को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। शिकायत के अनुसार, यह बयान मीडिया के सामने दिया गया और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक्स के माध्यम से प्रसारित किया गया, यह जानते हुए भी कि इस तरह के बयान मानहानिकारक होंगे।