सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने शायराना अंदाज में AAP पर कसा तंज
नई दिल्ली। देश की राजधानी में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे नेता डॉ कुमार विश्वास ने तंज कसा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एलजी स्वतंत्र रूप से कोई फैसले नहीं ले सकते, जब तक संविधान अनुमति नहीं दे. उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह से काम करें. इसके साथ ही व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार जनता के लिए जवाबदेह है. लिहाजा अधिकारों में संतुलन जरूरी है. संविधान का सम्मान करना चाहिए, हम इससे अलग नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुशी मना रहे आप कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कुमार विश्वास ने मशहूर शायर मेराज फैज़ाबादी का एक शेर लिखा, कुमार विश्वास ने शायराना अंदाज में यह बताया है कि दिल्ली की किसी को फिक्र नहीं है बस सब इस बात पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “किस को ये फ़िक्र है की क़बीले का क्या हुआ? सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो…! (मेराज फ़ैज़ाबादी)”
“किस को ये फ़िक्र है की क़बीले का क्या हुआ ?
सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो…!”
(मेराज फ़ैज़ाबादी)— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) July 4, 2018
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है.
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केजरीवाल ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली की जनता की जीत है.’ केजरीवाल ने फैसले के कुछ मिनटों के बाद ट्वीट किया, ‘दिल्ली के लोगों की एक बड़ी जीत…लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत…’
A big victory for the people of Delhi…a big victory for democracy…
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 4, 2018
वहीं, इस मामले पर वकील सोमनाथ भारती ने कहा है कि जमीन, कानून और पुलिस पर दिल्ली सरकार का हक नहीं है. इन तीन विषयों के अलावा दिल्ली सरकार सभी चीजों पर अपना हक जता सकती है. फैसले के तुंरत बाद मीडिया को संबोधित करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह इस फैसले से खुश हैं और यह सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी हैं, अब कोई भी फाइल नहीं भेजनी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि 3 विषय छोड़कर दिल्ली सरकार के पास सभी अधिकार मौजद हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के प्रशासनिक कार्यों में एलजी मनमानी नहीं कर सकते हैं