मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह केस के रिकॉल प्रार्थनापत्र पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रीकॉल अर्जी खारिज कर दी है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुना दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रीकॉल अर्ज़ी खारिज कर दी है।
11 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने रीकॉल अर्जी दायर की थी। 15 याचिकाओं को लेकर रिकॉल अर्जी दाखिल हुई थी। 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को इस पर फैसला सुना दिया है।
मंदिर पक्ष की तरफ से कहा गया कि रीकॉल प्रार्थना पत्र मामले को उलझाए रखने के लिए है। रीकॉल प्रार्थना पत्र किसी आदेश को वापस लेने के लिए दी जाती है। अदालत रीकॉल प्रार्थना पत्र निस्तारण करने के बाद सिविल वादों को लेकर वाद बिंदु तय करेगी। मंदिर पक्ष ने वाद बिंदु दे दिए हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे खारिज कर दिया है।