नई दिल्ली जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट शुक्रवार को धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। उनके देश से बाहर जाने कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।
‘गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जैन’