कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी रहात मिली है। यह राहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली है। प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ उत्तर प्रदेश, असम में दर्ज तीन प्राथमिकियों को लखनऊ स्थानांतरित किया है। इसके अलावा कोर्ट ने पवन खेड़ा को पहले प्रदान की गई अंतरिम जमानत को 10 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नियमित जमानत लेने के लिए लखनऊ की अदालत में पेश होना होगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने की है।