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कोविड अस्पतालों द्वारा ली जाने वाली फीस निर्धारित

गोरखपुर। मण्डलायुक्त रवि कुमार एनजी ने बताया है कि उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ के द्वारा निजी क्षेत्र की प्रयोगशाला एवं कोविड अस्पतालो द्वारा ली जाने वाली फीस निर्धारित की गई है, परन्तु यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि कतिपय अस्पतालों एवं निजी प्रयोशालाओं द्वारा शासन के निर्धारित दरों से अधिक फीस ली जा रही है। पूर्व में ऐसी शिकायतों की जांच हेतु कार्यालय द्वारा गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए समिति का पूर्नगठन किया गया है। जिसमें रतिभान, अपर आयुक्त (न्यायिक) प्रथम गोरखपुर, डा0 अम्बरीश कुमार राय, संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोरखपुर, डा0 के0पी0 पाण्डेय, उपायुक्त स्टांप गोरखपुर, डा.ए0एन0प्रसाद, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर नामित है। उपरोक्त समिति से अपेक्षा है कि वह मण्डल स्तर पर प्राप्त शिकायतों की निष्पक्षता एवं गहनता से जांच कर अपनी सु-स्पष्ट आख्या कार्यालय आयुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को प्रस्तुत करेंगे।