Breaking News

हाजी अली में महिलाओं को मिले एंट्री: महाराष्‍ट्र सरकार

pd logमुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थल पर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी हटाने का समर्थन किया है। सरकार ने मंगलवार को कोर्ट से कहा कि वह उस वक्‍त तक पाबंदी हटाने का समर्थन करती है जब तक कि इसके नियंत्रण प्राधिकार यह साबित नहीं कर दे कि कुरान के अनुरुप धार्मिक परपंरा के तहत इसके उपाय किए गए हैं।

राज्य के महाधिवक्ता श्रीहरि अनेय ने पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत को बीजेपी नीत सरकार के नजरिए से अवगत कराया। इस दौरान दरगाह बोर्ड ने जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बेंच को बताया कि कब्र पर प्रवेश से महिलाओं को इसलिए रोका गया है क्‍योंकि यह पुरुष सूफी संत की मजार है।

बोर्ड ने पाबंदी का बचाव करते हुए कहा कि इस्लाम में, पुरुष सूफी संत या उनकी कब्र को छूना महिलाओं के लिए गुनाह माना गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता राजू मोरे ने बोर्ड की इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि हाजी अली की आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि वास्तव में कब्र के अंदर किसी को दफन नहीं किया गया है।

उन्‍होंने कहा, मैंने अपनी दलील के समर्थन में हाजी अली की वेबसाइट पर आधिकारिक तौर पर जो कुछ लिखा है उसका प्रिंटआउट कोर्ट को दिया है। उनकी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी पक्षों को दो हफ्ते में अपनी दलीलें लिखित रूप में देने का निर्देश दिया है। अदालत ने तीन फरवरी को दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार की राय मांगी थी। अदालत ने पिछले महीने कहा था कि वह इस याचिका पर फैसले से पहले केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेगी।