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सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में खुलासा करने को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई, चेयरमैन को देना होगा हलफनामा

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को सुनवाई की गई है। इस मामले पर अदालत की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में खुलासा करने को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार भी लगाई है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि एसबीआी को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित हर जरुरी जानकारी मुहैया करानी होगी।

वहीं एसबीआई का कहना है कि उसे बिना कारण बदनाम किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के मामले पर सुनवाई की थी, तब एसबीआई ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं किया था, जिसे लेकर अदालत ने सवाल खड़ा किया था। अदालत ने कहा था कि एसबीआई को खुलासा करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा करना के लिए बाध्य है। बता दें कि यूनिक नंबर ही वो नंबर है जिसके जरिए ये जानकारी सामने आ सकती है कि किस दानदाता ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है।