इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को सुनवाई की गई है। इस मामले पर अदालत की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में खुलासा करने को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार भी लगाई है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि एसबीआी को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित हर जरुरी जानकारी मुहैया करानी होगी।