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सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की राशि बढ़ाएगी यू0पी0 सरकार

लखनऊ

यूपी सरकार के परिवहन मंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की राशि को 1996 के बाद नहीं बढ़ाया गया है। इसमें कई गुना की वृद्घि की जाएगी।

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने यूपी विधानसभा में कहा कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया जाएगा।

सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव और पिंकी यादव के सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर बस यात्री को 40 हजार रुपये और अन्य मृतक को दस हजार रुपये मुआवजा राशि दी जाती है। वर्ष 1996 के बाद से इस राशि को नहीं बढ़ाया गया है।
उन्होंने माना कि यह राशि बहुत कम है, अगली बार सत्र आहूत होने से पहले इस राशि में कई गुना वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में 135 मृतकों को 20.85 लाख रुपये और वर्ष 2022-23 में 58 मृतकों के आश्रितों को 12.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

हर जिले में नियुक्त होंगे रोड सेफ्टी एआरटीओ
दयाशंकर सिंह ने विधानसभा में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रत्येक जिले में एक रोड सेफ्टी एआरटीओ की नियुक्ति की जाएगी। विधानसभा में सपा विधायक शहजिल इस्लाम अंसारी, जियाउर्रहमान के सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने कहा कि अभी जिले में एक ही एआरटीओ नियुक्त होता है, उन्हें ही सभी काम करने होते हैं। इसलिए अब एक रोड सेफ्टी एआरटीओ की भी नियुक्ति जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीते दो वर्ष में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं में कमी आई है।