लखनऊ
यूपी सरकार के परिवहन मंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की राशि को 1996 के बाद नहीं बढ़ाया गया है। इसमें कई गुना की वृद्घि की जाएगी।
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने यूपी विधानसभा में कहा कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया जाएगा।
सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव और पिंकी यादव के सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर बस यात्री को 40 हजार रुपये और अन्य मृतक को दस हजार रुपये मुआवजा राशि दी जाती है। वर्ष 1996 के बाद से इस राशि को नहीं बढ़ाया गया है।