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यूपी कोर्ट ने दो दशक पुराने मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी का आदेश

सुल्तानपुर की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के दो दशक पुराने मामले में पेश न होने पर कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस को उन्हें 28 अगस्त को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया। 13 अगस्त को सिंह, सपा नेता अनूप सांडा और चार अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी थी। हालांकि आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 28 अगस्त तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।

छह आरोपियों की ओर से पेश हुए मदन सिंह ने कहा कि सिंह और सांडा की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर की गई है, जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई होगी। यह मामला 19 जून 2001 का है, जब शहर के सब्जी मंडी क्षेत्र के पास एक ओवरब्रिज के पास पूर्व सपा विधायक अनूप सांडा के नेतृत्व में खराब बिजली आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन में संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने हिस्सा लिया था।

इन सभी के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। 11 जनवरी 2023 को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सभी छह को दोषी करार देते हुए तीन महीने की सजा सुनाई थी। 9 अगस्त को छहों को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। जब वे पेश नहीं हुए तो विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।