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पाकिस्तान: शरीयत कानून मांगने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

लाहौर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने देश में शरीयत कानून लागू करने की मांग करने वाली एक चरमपंथी धर्मगुरू की याचिका पर सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया.

लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज ने 2015 में पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद184 (3) के तहत अपने वकील तारिक असद के जरिए एक याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय ने इसे विचार- योग्य नहीं मानते हुए फरवरी 2016 में याचिका खारिज कर दी थी. अजीज ने उसी फैसले को चुनौती दी थी.

एक अधिकारी ने बताया, ‘चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार कार्यालय के एेतराज को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी.’

शरीयत कानून की मांग क्यों?

याचिकाकर्ता का कहना था कि पाकिस्तान जिन खराबियों से दो-चार है, उसका हल शरीयत करता है. उसने अदालत से कहा कि वह इस्लामी कानून लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए प्रतिवादियों से कहे. अजीज उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने 2007 में लाल मस्जिद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान बुरका पहन कर मस्जिद से भागने की कोशिश की थी.