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दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने से हरियाणा का इंकार

 दिल्ली में चल रहे जल संकट से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हरियाणा से अतिरिक्त 150 क्यूसेक पानी सुरक्षित करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) से संपर्क करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल बंटवारे से संबंधित मुद्दा जटिल है। इस अदालत के पास तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने  दिल्ली सरकार से मानवीय आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आपूर्ति के लिए शाम 5 बजे तक यूवाईआरबी को एक आवेदन जमा करने को भी कहा। अदालत ने 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी होने का गलत दावा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की भी आलोचना की। सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके पास अतिरिक्त 136 क्यूसेक पानी नहीं है और अपना पुराना बयान वापस ले लिया।

हालाँकि, अदालत ने हिमाचल सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। शीर्ष अदालत आप सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिशेष पानी को जारी करने के लिए हरियाणा को निर्देश देने की मांग की गई थी।