केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले अवैध प्रवासियों का डेटा एकत्र करना संभव नहीं है क्योंकि विदेशी नागरिकों का प्रवेश गुप्त और चोरी-छिपे होता है। शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ए की संवैधानिक वैधता की जांच कर रही है, केंद्र ने कहा कि प्रावधान के तहत 17,861 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है।