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कलेक्ट्रेट सभागार में 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी ने बैठक की

बुलन्दशहर। कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 की दिनांक 10 मार्च को होने वाली मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की गई तैयारियों एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी सर्वसंबंधित को दिये जाने के संबंध में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचन के प्रत्याशियों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों/प्रत्याशियों को मतणना हेतु की गई तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सभी प्रत्याशियों/प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि दिनांक 05 मार्च तक उनके द्वारा बनाये जाने वाले मतगणना एजेन्टों के संबंध में सूची निर्धारित प्रारूप पर उनके दो फोटो एवं फोटोयुक्त आईडी के साथ संबंधित आरओ को उपलब्ध कराया जायें। मतगणना एजेन्ट को बनाये जाने के लिए संबंधित व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाया गया होना आवश्यक है तथा फेस मास्क लगाया जाये। बैठक के दौरान सभी प्रत्याशियों/राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को मतगणना एजेन्ट बनाये जाने संबंधित प्रपत्र एवं आज तक प्राप्त हुए पोस्टल बैलेट, ई0टी0पी0वी0एस0 की भी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक विधान सभावार मतगणना हेतु 14 टेबल पर ईवीएम मशीनों की मतगणना किये जाने तथा एक टेबल पर पोस्टल बैलेट पेपर, एक टेबल पर ई0टी0पी0वी0एस0 की मतगणना हेतु व्यवस्था की गई है। प्रत्याशी द्वारा प्रत्येक टेबल के लिए मतगणना एजेन्ट नियुक्त किये जाने हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर आरओ को समय से सूची उपलब्ध करा दी जाये। बताया गया कि मतगणना के दिवस प्रातः 06 बजे स्ट्रांग रूम को खोले जाने के समय सभी प्रत्याशी अथवा उनके मुख्य चुनाव अभिकर्त्ता उपस्थित रहे जिससे उनके समक्ष समय से स्ट्रांग रूम को खोलकर मतगणना की कार्यवाही निर्धारित समय से प्रारंभ की जा सके। बैठक में बताया गया कि प्रत्याशियों एवं मतगणना एजेन्टों के लिए बनाये गये पार्किंग स्थल पर वाहनों की पार्किंग कराते हुए बसों के द्वारा मंडी के गेट नं01 तक छोड़ा जायेगा। मतगणना स्थल पर एक बार प्रवेश करने के उपरान्त कोई भी एजेन्ट मतगणना समाप्ति तक बाहर नहीं जायेंगे। विधान सभावार प्रत्याशियों द्वारा एजेन्टों के खाने, पानी को ले जाने हेतु पृथक से पास जारी करने की व्यवस्था की जायेगी। बताया गया कि यदि कोई प्रत्याशी मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व अपना मतगणना एजेन्ट बदलना चाहता है तो उसके लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए एजेन्ट बदल सकते हैं। मतगणना प्रारंभ होने के उपरान्त कोई एजेन्ट नहीं बदला जायेगा। मतगणना स्थल पर मोबाईल फोन, ज्वलनशील पदार्थ, धुम्रपान आदि सहित प्रतिबंधित वस्तुओं को ले जाना पूर्णतया निषेध रहेगा। इसके साथ ही मंडी के 200 मीटर के दायरे में वाहन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही विजय जुलूस भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिषेक पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वि0रा0 श्री विवेक कुमार मिश्र सहित समस्त आरओ एवं प्रत्याशी, राजनैतिक दलों के प्रतिनिध उपस्थित रहे।