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कठुआ बलात्कार मामले में 7 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय

पठानकोट/नई दिल्ली। साल के शुरुआत में पूरे देश को झकझोर देने वाले कठुआ बलात्कार और हत्या मामले में पठानकोट कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। 15 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया है कि बंजारा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की का इस साल 10 जनवरी को अपहरण कर बंधक बनाकर रखा गया। एक छोटे से गांव के मंदिर में बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई।

जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आठ साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में जिला और सत्र अदालत ने गुरुवार को आठ में से सात अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए। आठवां अभियुक्त किशोर है।

अदालत में इस मामले की सुनवाई 31 मई को शुरू हुई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जम्मू से बाद करने का आदेश पारित करने के बाद सातों अभियुक्तों को जिला और सत्र जज के सामने पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीडि़त पक्ष की अपील के बाद इस मामले को जम्मू कश्मीर से पंजाब के पठानकोट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। कठुआ से पठानकोट की दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर है। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई इन कैमरा और दैनिक आधार पर करने का निर्देश दिया था।

जम्मू कश्मीर के क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 15 पन्नों की चार्ज शीट दाखिल की। उसने बताया कि बंजारा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की का इस साल 10 जनवरी को अपहरण किया गया और उसे बंधक बनाकर रखा गया। एक छोटे से गांव के मंदिर में बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसे चार दिन तक नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।