झांसी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झांसी के अध्यक्ष अमरपाल सिंह ने सूचित किया है कि उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) अधिनियम विनियमन 2020 के अन्तर्गत मध्यस्थों का एक पैनल बनाया जाना है जिसके लिये ऐसे पात्र व्यक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य हो, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हो, 10 वर्षो से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हो, वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता हो, मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनलबद्व मध्यस्थ हो, मध्यस्थता/सुलह में 05 वर्षो का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति हो अथवा न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हो। ऐसे पात्र व्यक्ति अपना आवेदन पत्र 07 दिन के अन्दर न्यायालय/कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग निकट बीकेडी चौराहा, झांसी में उपलब्ध करायें।